सरकार ने जारी किया बड़ा आदेश, जानिए अब नई गाइडलाइंस e-verification New ITR Rule

 


आधार के द्वारा ITR को ई-वेरीफाई करने का तरीका क्या है,e-verification क्या है- आवश्यक,इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जारी किए नये आदेश,आधार के द्वारा ITR को ई-वेरीफाई करने का तरीका क्या हैै,कौन-कौन से तरीकों से आई.टी.आर ई-वेरीफाई कर सकते हैं?


ITR filing e-verification Latest Update: इनकम टैक्स ITR filing submit- करने की प्रक्रिया पूरी करने के विषय में आईटीआर दाखिल करने के पश्चात इसको ई-वेरिफाई (E-Verify) करना बेहद आवश्यक होता है. अगर इसे तय समय अवधि में ITR को वेरिफाई नहीं किया गया तो इसे वैलिड नहीं ‌माना जाता है.


ITR Tax Return filing New updates- आई.टी.आर. Filing करने की अंतिम तिथि तय कर दी गई है .और गवर्नमेंट ने इसे आगे के लिए  नहीं बढ़ाया है. मतलब ये कि अगर अब भी आपने अपना ITR नहीं file किया है तो आपको अब इसे जुर्माने के साथ भरना होगा.और इस विषय में सरकार ने ITR से संबंधित एक बड़े नियम में परिवर्तन किया है. क्योंकि सरकार ने e-verification के Rule में सख्त निर्देश दिए हैं, वित्त मंत्रालय से जारी इस नोटिफिकेशन के अनुसार अब ऐसे लोगों को e-verification के लिए मात्र 30 दिन का समय ही मिलेगा.


इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जारी किए नये आदेश!*


निर्देश के मुताबिक, आयकर विभाग ने INCOME TAX RETURN दाखिल करने के पश्चात e-verification या आईटीआर-वी की हार्ड कॉपी जमा करने की समय अवधि को मौजूदा 120 दिन से कम कर के 30 दिन कर दिया है.जिसे  1 अगस्त 2022 से लागू कर दिया गया है. डिपार्टमेंट ने 29 जुलाई 2022 को एक अधिसूचना को जारी करते हुए समयसीमा के नियम में परिवर्तन की घोषणा की थी. 


 इसके बाद अपना आयकर return फाइल करने वाले टैक्स पेयर्स पर यह  नया नियम लागू होगा . सीबीडीटी के नए निर्देश के मुताबिक अब इलेक्ट्रॉनिक रूप से रिटर्न फाइल करने की तारीख वही मानी जाएगी. जब  आईटीआर-वी फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक रूप स इस डाटा को ट्रांसमिट करने की दिनांक के 30 दिनों के अंदर जमा किया जाएगा.


e-verification क्या है- आवश्यक?


आयकर कानूनों के मुताबिक, 'अगर आईटीआर को सबमिट करने के पश्चात अगर इसे सत्यापित नहीं किया जाता है तो, इसको वैध नहीं माना जाएगा. रुल के मुताबिक आप इसे छह तरीकों माध्यम से वेरीफाई कर सकते हैं. आम‌ तौर पर आई टी आर-1, आई टी आर-2 और आई टी‌ आर-4 के ऑडिट की जरूरत नहीं होती है. तो आपको बताते हैं. कि कौन-कौन से तरीकों से ITR को वेरीफाई किया जा सकता है.


कौन-कौन से तरीकों से आई.टी.आर ई-वेरीफाई कर सकते हैं?


1. आधार से लिंक मोबाइल पर ओटीपी के द्वारा

2. नेट बैंकिंग के द्वारा, ई-फाइलिंग अकाउंट में login करके.

3. बैंक अकाउंट नंबर के द्वारा ई.वी.सी.

4. डीमैट एकाउंट संख्या के द्वारा ई.वी.सी.

5. बैंक ATM के द्वारा ई.वी.सी.

6. सी.पी.सी.बेंगलुरु को पोस्ट यानी डाक के द्वारा ITR-V की साइन की गई कॉपी भेजकर.



आधार के द्वारा ITR को ई-वेरीफाई करने का तरीका क्या है?


स्टेप 1: अपने ई-फाइलिंग खाते को एक्सेस करने के लिए incometax.gov.in वेबसाईट पर जाएं.

स्टेप 2: क्विक लिंक के अन्तर्गत ई-वेरिफाई रिटर्न के ऑप्शन को सेलेक्ट करें.

स्टेप 3: इसमें आधार के साथ लिंक हुए मोबाइल नंबर पर ओटीपी का उपयोग करते हुए  वेरिफाई करने को सलेक्ट करें. फिर इस के बाद ई-वेरिफाई स्क्रीन पर क्लिक करें.

स्टेप 4: AADHAR  OTP स्क्रीन पर चेक किए गए 'आधार डिटेल को verification करने के लिए सहमत हूं' को सलेक्ट किजिए. इस के बाद आधार ओटीपी जेनरेट करें के आप्शन पर क्लिक करें.

स्टेप 5: आपके आधार-से लिंक मोबाइल नंबर पर सेंड किये गए 6 अंकों के OTP को इंटर करने के पश्चात मान्य यानी Validate को क्लिक करें.

स्टेप 6: ध्यान दें कि भेजा गया ओटीपी नंबर सिर्फ 15 मिनट के लिए ही मान्य होता है. इसके लिए आपको करेक्ट ओटीपी को दर्ज करने के हेतु तीन अवसर दिए जाएंगे. तब तक आपको स्क्रीन पर एक ओटीपी टाइम के एक्सपायरी का काउंटडाउन टाइमर भी दिखाई देगा, जो कि ओटीपी के आने पर आपको सूचित करता है. ओटीपी प्राप्त नहीं होने पर, आप Resend OTP आप्शन पर क्लिक करेंगे, तो एक नया OTP नंबर जेनरेट होगा. सही ओटीपी सबमिट करने पर

स्टेप 7: अब आपके सामने सक्सेस का मैसेज एवं ट्रांजेक्शन आईडी वाला पेज आ जायेगा. आगे के लिए इस्तेमाल करने हेतु, इह ट्रांजेक्शन आईडी को संभाल कर रखें. इसके साथ ही आपने फाइलिंग पोर्टल पर जो आपने ई-मेल आईडी और मोबाइल का नंबर दिया था, वहां पर एक कंफर्मेशन का संदेश भी सिस्टम द्वारा भेजा जाएगा.




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